— नया अध्यादेश, राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य
जैसलमेर । अब राज्य सरकार अपने सेवकों के लिए ढाल तैयार की है जिसके अनुसार लोकसेवकों के खिलाफ पुलिस अथवा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी, अनुमति के बिना इनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं हो सकती है।इस संबंध में राज्य सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया है । इस आदेश के अनुसार राजस्थान में अब पूर्व व वर्तमान जजों, अफसरों, सरकारी कर्मचारियों और बाबुओं के खिलाफ पुलिस या अदालत में शिकायत करना आसान नहीं होगा। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी। वसुंधरा राजे सरकार ने यह नया अध्यादेश पारित किया है।
हालांकि अगर सरकार इजाजत नहीं देती है तो 180 दिनों के बाद कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस या अदालत में शिकायत करना आसान नहीं होगा
Reviewed by wadhwani news
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October 21, 2017
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