जैसलमेर । फसल खरीफ संवत् 2073 में खराबे की आदान अनुदान सूचियां तैयार करने के लिए उप निवेशन क्षेत्र जैसलमेर के प्रभावित काश्तकारों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी बैंक पास-बुक की छाया प्रति व आधार कार्ड की छाया प्रति संबंधित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उन्हें मुआवजा दिलवाया जा सकें।
अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन (प्रशासन) प्रहलाद कुमार मीना ने बताया कि संबंधित तहसीलदारों द्वारा आदान अनुदान की सम्पूर्ण सूचिया नहीं भिजवाने के कारण नाराजगी जताते हुए तहसीलदारों से सात दिवस में स्पष्टीकरण मांगा है तथा आगामी दो दिवस में सम्पूर्ण सूचियां जिला कलक्टर जैसलमेर को भिजवाने के लिए निर्देषित किया है।
अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन (प्रशासन) प्रहलाद कुमार मीना ने बताया कि संबंधित तहसीलदारों द्वारा आदान अनुदान की सम्पूर्ण सूचिया नहीं भिजवाने के कारण नाराजगी जताते हुए तहसीलदारों से सात दिवस में स्पष्टीकरण मांगा है तथा आगामी दो दिवस में सम्पूर्ण सूचियां जिला कलक्टर जैसलमेर को भिजवाने के लिए निर्देषित किया है।
खरीफ फसल खराबा मुआवजे के लिए बैंक खाते का विवरण अनिवार्य
Reviewed by wadhwani news
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March 26, 2018
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