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31 मार्च तक बकाया सिंचाई कर एक मुश्त जमा करवाने पर शत प्रतिशत ब्याज में छूट

जैसलमेर । राज्य सरकार द्वारा 31 जनवरी 2018 तक की बकाया सिंचाई कर को 31 मार्च तक एक मुश्त जमा कराने पर आवंटित काश्तकारों को शत-प्रतिशत ब्याज में छूट दी गई है। कार्यालय अधिशाषी अभियंता वाटर कोर्सेज खण्ड द्वितीय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर के अधीन बाबा रामदेव उप शाखा की बुर्जी 35 से निकलने वाली आसुतार वितरिका प्रणाली, मीर का तार वितरिका, नवतला वितरिका, राबलाउ वितरिका, भुवाना वितरिका, धनाना वितरिका तथा बुर्जी 35 से 302 के मध्य निकलने वाली अन्य समस्त नहर प्रणालियों पर भूमि आवंटित काश्तकारों से आहवान किया कि वे 31 मार्च से पूर्व एक मुश्त बकाया सिंचाई कर जमा करवावे ताकि उन्हें राज्य सराकर द्वारा देय शत-प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ मिलें।

अधिशाषी अभियंता वाटर कोर्सेज खण्ड द्वितीय इगापन जैसलमेर बालाराम चौधरी ने बताया कि ऐसे भूमि आवंटित काश्तकारों को सूचित किया गया है कि वे राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 31 जनवरी 2018 तक की अवधि की बकाया सिंचाई कर को एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
31 मार्च तक बकाया सिंचाई कर एक मुश्त जमा करवाने पर शत प्रतिशत ब्याज में छूट 31 मार्च तक बकाया सिंचाई कर एक मुश्त जमा करवाने पर शत प्रतिशत ब्याज में छूट Reviewed by wadhwani news on March 16, 2018 Rating: 5

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