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फसल खराबे के कृषि आदन-अनुदान की सूचियां अपडेट करके भुगतान की कार्यवाही करें - जिला कलक्टर

—  ओरण, चारागाह व वन की भूमि को राजस्व रिकाॅर्ड में दर्ज कराने के दिए निर्देश

जैसलमेर । जिला कलक्टर कैलाशचन्द मीना ने राजस्व एवं उप निवेशन तहसीलदारों द्वारा खरीफ 2016 के फसल खराबें के कृषि आदान-अनुदान के संबंध में अभी तक भुगतान से शेष रहें काश्तकारों की सूची पूर्ण रूप से अपडेट कर नहीं भेजने को गंभीरता से लिया एवं सख्त निर्देश दिए कि वे इन सूचियों को तीन दिवस में तैयार कर पेश करके भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। उन्होंनें इस कार्य को गंभीरता के साथ करने के निर्देश दिए एवं हिदायत दी कि इसमें अब देरी हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला कलक्टर ने उप निवेशन तहसीलदारों द्वारा कृषि आदान-अनुदान के संबंध में सही सूची नहीं भेजने को गंभीरता से लिया एवं कडे निर्देश दिए कि तीन दिवस में यह कार्यवाही नहीं की तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

राजस्व रिकाॅर्ड में भूमि का अंकन करें

जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ओरण, चारागाह एवं वन विभाग की जो भूमि घोषित है एवं अभी तक राजस्व रिकाॅर्ड में दर्ज नहीं हुई है उनको 20 दिवस में राजस्व रिकाॅर्ड में दर्ज करावें एवं साथ ही उसकी अनुपालना रिपोर्ट भेजें एवं संबंधित विभाग को भी प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

फसल कटाई प्रयोग को प्रभावी ढंग से करावें


उन्होंने फसल कटाई प्रयोग की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने से इस प्रयोग का बहुत ही महत्व बढ गया है। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फसल कटाई प्रयोग के समय उपस्थित रहेगें एवं वहां के फोटो सहित जिलास्तरीय व्हाटसएप ग्रुप को भेजेगें। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि फसल कटाई प्रयोग पूर्ण रूप से सही ढंग से करावें ताकि किसानों के फसल खराबें के दौरान उन्हें फसल बीमा का पूरा क्लेम मिलें। उन्होंने इस कार्य को भी गंभीरता के साथ करने के निर्देश दिए। उप निदेशक सांख्यिकी डाॅ. बीएल मीणा ने फसल कटाई प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी।  उन्होंने उप निवेशन तहसीलदारों को भी निर्देश दिए कि वे फसल कटाई का प्रयोग के स्वयं के मौके की उपस्थिति में करावें।

किसी भी सूरत में नहीं हो राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

उन्होंनें धारा 91 के बकाया प्रकरणों के संबंध में गंभीरता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए एवं यह भी हिदायत दी कि वे पटवारियों को पाबंद कर दें कि राजस्व भूमि पर किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं हो। उन्होंने उप निवेशन तहसीलदारों को भी निर्देश दिए कि वे अवैध काश्त जहां भी की गई उनके नष्टीकरण की कार्यवाही करावें। उन्होंनें यह भी निर्देश दिए कि जिन लोगों ने खरीफ में भी अवैध काश्त की एवं रबी में भी काश्त कर रहें है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें एवं रबी में उनकी फसल नष्ट करके रिपोर्ट दें।


राजस्व वसूली को प्राथमिकता से करें

उन्होंनें बकाया राजस्व एवं चालू राजस्व वसूली को भी गंभीरता के साथ करने, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने, डिजिटल इण्डिया के तहत राजस्व भूमियों के डिजिटेशन के कार्य को समय पर आॅनलाईन कराने के निर्देश दिए। उन्होंनें तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे डिजिटल प्रमाण पत्र को समय पर जारी करावें एवं यह सुनिश्चित करें कि कम से कम डिजिटल प्रमाण पत्र बकाया रहें। उन्होंनें उपखण्ड एवं तहसीलदारों को राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंनें बकाया म्यूटेशन को भी समय पर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

प्रकरणों का समय पर करें निस्तारण

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वे किसानों को पासबुक के महत्व के बारे में अवगत कराते हुए अधिक से अधिक किसानों को पासबुक जारी करने की कार्यवाही करें। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त कार्यालय, राज्य महिला आयोग के साथ ही अन्य आयोगों से प्राप्त प्रकरणों का भी समय पर निस्तारण करने पर जोर दिया।

दी जानकारी

बैठक में उपखण्ड अधिकारी हंसमुख कुमार ने बैठक में एजेण्डेवार बिन्दुओं को रखा। उप निदेशक सांख्यिकी ने ईजी-1 व ईजी-2 की प्रगति से अवगत कराया वहीं सूचना आविज्ञान अधिकारी नवीन माथुर ने सेग्रीकेशन एवं जमाबंदी से वन टू वन मेपिंग के कार्य को पूर्ण करने की बात कही।

ये थे उपस्थित 

बैठक में उप वन संरक्षक इगानप स्टेज द्वितीय सुदीप कौर, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर हंसमुख कुमार, पोकरण रैणु सैनी के साथ ही राजस्व एवं उप निवेशन तहसीलदार उपस्थित थें।

फसल खराबे के कृषि आदन-अनुदान की सूचियां अपडेट करके भुगतान की कार्यवाही करें - जिला कलक्टर फसल खराबे के कृषि आदन-अनुदान की सूचियां अपडेट करके भुगतान की कार्यवाही करें - जिला कलक्टर Reviewed by wadhwani news on February 21, 2018 Rating: 5

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