केसीसी की क्रेडिट सीमा 50 हजार से ज्यादा होने पर भी नहीं मिलेगा योजना का लाभ
जैसलमेर । ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के आदेशानुसार जिन परिवारों के पास बाइक या फ्रिज होगा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदकों को विभाग की ओर से निर्धारित किए गये कुल 13 शर्तो पर खरा उतरना होगा। इसके लिए विभाग ने अब स्थायी वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के आदेश जारी किए हैं।वंचित पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के संबंध में सादा कागज पर अपील या प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में आठ मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। प्राप्ति रसीद दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी।
केसीसी की क्रेडिट सीमा 50 हजार से ज्यादा होने पर भी नहीं मिलेगा योजना का लाभ
राज्य सरकार की ओर से निर्धारित 13 मापदंड के अनुसार किसी भी परिवार के पास बाइक, दुपहिया, तिपहिया वाहन, चार पहिया वाहन या मछली पकडऩे में उपयोग ली जाने वाली नाव, मेकेनाइज्ड तिपहिया, चार पहिया वाहन कृषि उपकरण होने, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक राशि होने पर ऐसे परिवार को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर, परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर, किसी भी सदस्य की आय अधिकतम 10 हजार रुपए प्रतिमाह होने पर, आयकर दाता होने पर, व्यावसायिक कर देने, स्वयं के घर पर फ्रिज होने या लैंडलाइन फोन होने पर, ढाई एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर भी संबंधित परिवार को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
बाइक-फ्रिज है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आठ से 12 मार्च तक करेंगे सत्यापन
Reviewed by wadhwani news
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February 26, 2018
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