जैसलमेर । राज्य सरकार के निर्देशानुसार भामाशाह योजना का द्वितीय प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्रामसभा में 21 नवम्बर को प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार कार्य किया जायेंगे ।
राज्य स्तर से जिले को उपलब्ध कराये गये भामाशाह डेटा जो कि जिला स्तरीय आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मुद्रित भामाशाह योजना का द्वितीय प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें सभी लाभार्थियों का भामाशाह डेटा ग्राम सभा में ग्राम सेवक द्वारा पढ़ कर सुनाया जावेगा तथा यदि किसी प्रकार की आपत्तियां हो तो उनको संलग्न प्रपत्र में इन्द्राज कर यथा संभव मौके पर ही आवश्यक निराकरण किया जावे। यदि किसी आपत्ति का मौके पर निराकरण सम्भव न हो, तो ऐसी आपत्तियों को जिले के सांख्यिकी विभाग के अधिकारियो द्वार यथोचित आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
जिला कलक्टर कैलाशचन्द मीना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामसभा के दौरानं प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित ग्रामपंचायत के सरपंच तथा ग्राम सेवक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा भामाशाह प्लेटफाॅर्म के माध्यम से दिये गये लाभों के प्रशासनिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण पत्र (प्रशासनिक प्रतिवेदन के प्रारंभ में उपलब्ध) पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर मूल प्रति ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सुरक्षित रखेंगे तथा फोटो प्रति ब्लाॅक सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह प्रतिवेदन ग्राम पंचायत में आगामी 5 वर्षों तक सुरक्षित रखा जायेगा। आम निवासी उसको प्रदान किये गये लाभों की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर सकता है। ग्राम सभा में सभी निवासियों को भामाशाह योजना से जुड़ने के लाभों से अवगत कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि 15-21 नवम्बर तक ग्राम पंचायत पर सक्रिय ई-मित्रों की सहायता से ग्राम सभा स्थल (प्राथमिकता से अटल सेवा केन्द्र) पर भामाशाह नामांकन, सीडिंग, माईक्रो एटीम से आहरण की सुविधा की व्यवस्था की जाये। इसी क्रम में नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राशन के लाभार्थियों, जो भामाशह प्लेटफाॅर्म से लाभ प्राप्त नहीं कर रहे है, उनका ग्राम पंचायत वार डेटा भामाशाह पोर्टल से सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रिन्ट करवाकर पूर्व की भांति उपलब्ध करवाया जायेगा, ऐसे सभी लाभार्थियों को ग्राम सभा में आमंत्रित कर भामाशाह प्लेटफाॅर्म से बैंक खाते में सीधे लाभ प्राप्त करने के प्रति प्रोत्साहित कर लाभार्थियों के डेटा में भामाशाह संख्या, आधार एवं बैंक विवरण सीड किया जाएगा।
गौरतलब है कि जिन लाभार्थियों का भामाशाह/आधार नामांकन नहीं हुआ अथवा खाता नहीं खुला है, उनका नामांकन एवं खाता खोलने की सुविधा भी ग्राम सभा के द्वारा करवाई जायेगी। ग्राम सभाओं में अवितरित भामाशाह एवं रूपे कार्डों के शत प्रतिशत वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। रूपे कार्डों, पिन नम्बर के वितरण के लिए संबंधित बैंक शाखा एवं बैंकिंग संवादकर्ता से पूर्व समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है ताकि जन-धन योजना में जारी किये सभी रूपे कार्डों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। ग्राम सेवक द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर ग्राम सभा आयोजन की फोटो, ई-मित्र अथवा ब्लाॅक सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से भामाशाह पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
राज्य स्तर से जिले को उपलब्ध कराये गये भामाशाह डेटा जो कि जिला स्तरीय आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मुद्रित भामाशाह योजना का द्वितीय प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें सभी लाभार्थियों का भामाशाह डेटा ग्राम सभा में ग्राम सेवक द्वारा पढ़ कर सुनाया जावेगा तथा यदि किसी प्रकार की आपत्तियां हो तो उनको संलग्न प्रपत्र में इन्द्राज कर यथा संभव मौके पर ही आवश्यक निराकरण किया जावे। यदि किसी आपत्ति का मौके पर निराकरण सम्भव न हो, तो ऐसी आपत्तियों को जिले के सांख्यिकी विभाग के अधिकारियो द्वार यथोचित आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
जिला कलक्टर कैलाशचन्द मीना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामसभा के दौरानं प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित ग्रामपंचायत के सरपंच तथा ग्राम सेवक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा भामाशाह प्लेटफाॅर्म के माध्यम से दिये गये लाभों के प्रशासनिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण पत्र (प्रशासनिक प्रतिवेदन के प्रारंभ में उपलब्ध) पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर मूल प्रति ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सुरक्षित रखेंगे तथा फोटो प्रति ब्लाॅक सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह प्रतिवेदन ग्राम पंचायत में आगामी 5 वर्षों तक सुरक्षित रखा जायेगा। आम निवासी उसको प्रदान किये गये लाभों की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर सकता है। ग्राम सभा में सभी निवासियों को भामाशाह योजना से जुड़ने के लाभों से अवगत कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि 15-21 नवम्बर तक ग्राम पंचायत पर सक्रिय ई-मित्रों की सहायता से ग्राम सभा स्थल (प्राथमिकता से अटल सेवा केन्द्र) पर भामाशाह नामांकन, सीडिंग, माईक्रो एटीम से आहरण की सुविधा की व्यवस्था की जाये। इसी क्रम में नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राशन के लाभार्थियों, जो भामाशह प्लेटफाॅर्म से लाभ प्राप्त नहीं कर रहे है, उनका ग्राम पंचायत वार डेटा भामाशाह पोर्टल से सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रिन्ट करवाकर पूर्व की भांति उपलब्ध करवाया जायेगा, ऐसे सभी लाभार्थियों को ग्राम सभा में आमंत्रित कर भामाशाह प्लेटफाॅर्म से बैंक खाते में सीधे लाभ प्राप्त करने के प्रति प्रोत्साहित कर लाभार्थियों के डेटा में भामाशाह संख्या, आधार एवं बैंक विवरण सीड किया जाएगा।
गौरतलब है कि जिन लाभार्थियों का भामाशाह/आधार नामांकन नहीं हुआ अथवा खाता नहीं खुला है, उनका नामांकन एवं खाता खोलने की सुविधा भी ग्राम सभा के द्वारा करवाई जायेगी। ग्राम सभाओं में अवितरित भामाशाह एवं रूपे कार्डों के शत प्रतिशत वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। रूपे कार्डों, पिन नम्बर के वितरण के लिए संबंधित बैंक शाखा एवं बैंकिंग संवादकर्ता से पूर्व समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है ताकि जन-धन योजना में जारी किये सभी रूपे कार्डों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। ग्राम सेवक द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर ग्राम सभा आयोजन की फोटो, ई-मित्र अथवा ब्लाॅक सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से भामाशाह पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
भामाशाह योजना का द्वितीय प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्रामसभा में प्रस्तुत किया जायेगा - कलक्टर
Reviewed by wadhwani news
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November 18, 2017
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