— कूपन के माध्यम से पात्र व्यक्ति एक साथ अधिकतम तीन माह का राशन प्राप्त कर सकेगा
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खाद्य सुरक्षा की पात्रता सूची में से वरिष्ठ नागरिकों दिव्यांगों का चिह्नीकरण किया जाएगा। इस संख्या के अनुसार जिला रसद अधिकारी फूड कूपन छपवाएंगे। प्रत्येक कूपन दो प्रतियों में छापा जाएगा। जिला रसद अधिकारी की ओर से फूड कूपन राशन डीलरों को दिए जाएंगे। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग उचित मूल्य दुकानदार के घर जाकर बारह महीने के कूपन एक साथ उपलब्ध कराएगा।
इन कूपन के माध्यम से पात्र व्यक्ति एक साथ अधिकतम तीन माह का राशन प्राप्त कर सकेगा। दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अपने रिश्तेदार, परिचित, पड़ोसी के नाम अधिकार पत्र जारी कर सकेगा। जो दो प्रतियों में होगा, जिस पर पात्र व्यक्ति अधिकृत किए जा रहे व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक द्वारा अधिकृत किया गया व्यक्ति उचित मूल्य दुकान पर जाकर राशन सामग्री प्राप्त कर सकेगा। राशन डीलर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करेगा। माह की अंतिम 30 तारीख तक उचित मूल्य दुकानदार एकत्रित हुए कूपनों को जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा कराएगा।
दिव्यांग वरिष्ठ जनों को फूड कूपन : कतारों में नहीं, घर बैठे मिलेगी राशन सामग्री
Reviewed by wadhwani news
on
November 29, 2017
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