जैसलमेर । मुख्य रजिस्टार(जन्म-मृत्यु) राजस्थान जयपुर द्वारा निर्देश दिये है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु की घटने वाली प्रत्येक घटना का पंजीकरण करवाना कानूनन अनिवार्य है जिसके तहत जारी होने वाले प्रमाण पत्र संबंधित रजिस्ट्रार/उपरजिस्टार(जन्म-मृत्यु) द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा जारी किये जाये ।
इस संबंध मे जिला रजिस्टार(जन्म-मृत्यु) डाॅ. बृजलाल मीणा द्वारा अवगत कराया है कि ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम सेवक तथा शहरी क्षेत्र मे स्थानीय निकाय के अधिकारी तथा चिकित्सालय में जन्म-मृत्यु की घटना के पंजीकरण उपरान्त 21 दिवस में संबंधित चिकित्सक के द्वारा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जारी किये जावें ताकि आम जन को समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके । मीणा द्वारा यह भी बताया के मासिक रिपोर्ट जिला रजिस्टार(जन्म-मृत्यु) कार्यालय को समय पर भिजवाये । ताकि राज्य सरकार को जिले की समेकित प्रगति भिजवाई जा सके ।
इस संबंध मे जिला रजिस्टार(जन्म-मृत्यु) डाॅ. बृजलाल मीणा द्वारा अवगत कराया है कि ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम सेवक तथा शहरी क्षेत्र मे स्थानीय निकाय के अधिकारी तथा चिकित्सालय में जन्म-मृत्यु की घटना के पंजीकरण उपरान्त 21 दिवस में संबंधित चिकित्सक के द्वारा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जारी किये जावें ताकि आम जन को समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके । मीणा द्वारा यह भी बताया के मासिक रिपोर्ट जिला रजिस्टार(जन्म-मृत्यु) कार्यालय को समय पर भिजवाये । ताकि राज्य सरकार को जिले की समेकित प्रगति भिजवाई जा सके ।
जन्म-मृत्यु के प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे
Reviewed by wadhwani news
on
November 19, 2017
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