Random Posts

Mobile

test

खबर वन विभाग की, मुआवजा हुआ दुगुना

— वन्यजीवों के हमले में इंसान की मौत होने पर अब दो के बजाय चार लाख रुपए मुआवजा
— पुलिस-वन विभाग के अधिकारियों को देनी होगी हादसे की सूचना 

जैसलमेर । खबर वन विभाग से संबंधित है । वन्यजीव अभयारण्यों उसके बाहरी क्षेत्रों में वन्यजीवों के इंसानों पालतू मवेशियों पर हमले में होने वाली हानि पर मुआवजा राशि बढ़ा दी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी आदेशानुसार इंसान की मौत पर अब दो के बजाय चार लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। करीब 6 साल बाद इस राशि में बढ़ोतरी की गई है। नए आदेश पर सरकारी की मुहर लगने के साथ ही सभी संभाग के मुख्य वन संरक्षकों को नए आदेश के तहत मुआवजा राशि की पालना करने को कहा गया है। इंसान के स्थायी अयोग्यता की राशि भी एक से बढ़ाकर दो लाख रुपए तथा अस्थायी अयोग्यता की राशि 20 से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दी है।

नए आदेश के अनुसार इस प्रकार देया होगा मुआवजा

नए आदेश के अनुसार वन्य जीव के हमले में किसी इंसान की मौत होने पर चार लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। स्थायी अयोग्य होने पर दो लाख रुपए अस्थायी अयोग्य होने पर चालीस हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वन्य जीव हमले में भैंस, बैल की मौत पर बीस हजार रुपए, गाय की मौत पर दस हजार रुपए, बछड़े की मौत पर चार हजार रुपए, बकरी या बकरे की मौत होने पर दो हजार रुपए, ऊंट की मौत होने पर बीस हजार और गधे या खच्चर की मौत होने पर दो हजार रुपए बतौर मुआवजा दिए जाएंगे।

इन शर्तों की पालना होगी तो ही मिलेगा मुआवजा

हादसे की जानकारी पुलिस वन विभाग के अधिकारियों को देनी होगी। चिकित्सक का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। शिकार की दृष्टि से जाने की स्थिति में हमले पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

पशु हानि मुआवजे की शर्तें 

घटना के 48 घंटे में सूचना वन विभाग को दें। जब तक मौका पर्चा नहीं बनता तब तक मृत मवेशी को मौके से नहीं हटाया जाएगा। 
खबर वन विभाग की, मुआवजा हुआ दुगुना खबर वन विभाग की, मुआवजा हुआ दुगुना Reviewed by wadhwani news on December 07, 2017 Rating: 5

No comments:

New Ad

Powered by Blogger.