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पुरानी बकाया जमा कराने पर ‘ब्याज माफी योजना’ के अन्तर्गत प्राप्त होगी छूट

जैसलमेर । कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर के वै़द्य अनुज्ञापत्रधारी एवं गैर अनुज्ञापत्रधारी यथा फुटकर/भूखण्ड आवंटी, कृषक कोटे के भूखण्ड आवंटियों को बकाया आवंटन शुल्क 30 अप्रेल, 2018 तक जमा कराने पर राज्य सरकार की ‘‘ब्याज माफी योजना’’ के अन्तर्गत बकाया सभी आवंटन शुल्क बिना ब्याज के जमा करवा सकते है।

कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर के सचिव रजनीशसिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार  कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर के अधीन मुख्य मण्डी जैसलमेर, फल-सब्जी प्रांगण जैसलमेर, गौण मण्डी मोहनगढ, नाचना एवं रामगढ़ के अनुज्ञापत्रधारी एवं गैर अनुज्ञापत्रधारी यथा फुटकर/भूखण्ड आवंटी, कृषक कोटे के भूखण्ड आवंटी, जिन्होंने निश्चित समयावधी में अपना आवंटन शुल्क मण्डी कोष में जमा नहीं करवाया है, वे ‘‘ब्याज माफी योजना’’ के अन्तर्गत अपना बकाया आवंटन शुल्क दिनांक 30 अप्रेल, 2018 तक बिना ब्याज के मण्डी कोष में जमा करवा सकते है। आवंटन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।






पुरानी बकाया जमा कराने पर ‘ब्याज माफी योजना’ के अन्तर्गत प्राप्त होगी छूट पुरानी बकाया जमा कराने पर ‘ब्याज माफी योजना’ के अन्तर्गत प्राप्त होगी छूट Reviewed by wadhwani news on April 03, 2018 Rating: 5

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